ज़ायोनी सरकार ने अज़ान पर रोक लगाने वाला क़ानून पास किया।

इस्राईल की कैबिनेट समिति ने आज अज़ान पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधित ड्राफ्ट प्रस्ताव को पारित कर दिया है अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए बुधवार को पार्टिमेंट में पेश किया जाएगा।

इस्राईल की कैबिनेट समिति ने आज अज़ान पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधित ड्राफ्ट प्रस्ताव को पारित कर दिया है अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए बुधवार को पार्टिमेंट में पेश किया जाएगा।

टीवी शिया अलआलम से प्राप्त समाचार के अनुसार इस्राईल की कैबिनेट समिति ने अज़ान पर रोक लगाए जाने वाले क़ानून को पास कर दिया है, इस मसौदे के अनुसार इस्राईल में दिन के समय अज़ान देने पर कुछ पाबंदियां होगी और रात एवं सुबह के समय पूर्ण रूप से अज़ान दिए जाने पर रोक लगा दी गई है।

रेडियो इस्राईल ने अपनी वेबसाईट पर इस ख़बर को प्रकाशित करने के साथ लिखाः “विधान समिति ने आज रविवार को संशोधित प्रस्ताव को पारित कर दिया है जिसके अनुसार इबादत के स्थानों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है” इस क़ानून के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक अज़ान देने पर प्रतिबंध लागू होगा।

रेडियों इस्राईल के संवाददाता ने बताया है कि इस प्रस्ताव को बुधवार को संसद में लाया जाएगा और उसकी अंतिम मंज़ूरी के लिए वोटिंग की जाएगी जिसके बाद यह क़ानून में बदल जाएगा।

इससे पहले यहूदी ओलेमा पार्टी के लीडरों ने अज़ान के विरुद्ध लाए जाने वाले कानून पर नेतन याहू का समर्थन किया था और कहा था कि आरम्भ में केवल इशा और सुबह की अज़ान पर प्रतिबंध लगाया जाए।

ज़ायोनी कैबिनेट समिति के इस क़ानून के बाद अब फ़िलिस्तीन में रहने वाले मुसलमान केवल दिन की नमाज़ों की अज़ान के लिए लाउडस्वीकर का प्रयोग कर सकेंगे।

ज़ायोनी शासन के स्वास्थ मंत्री और यहूद हथूरा पार्टी के प्रमुख याक़ूब लेतीसमेन ने कहा था कि उन्होंने दो कारण से इस क़ानून का विरोध वापस ले लिया है पहला तो यह कि इस क़ानून में यहूदी इबादतगाहों को लाउडस्पीकर के प्रयोग पर छूट दी गई है और वह दिन और रात में किसी भी समय लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे यह कि यह प्रतिबंध केवल रात क समय में लगाया गया है।

 

 

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